‘सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की शक्ति हमारे पास नहीं’,अदालत ने खारिज की MMTC की अपील
मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी) को एक विशेष अदालत से झटका लगा है। विशेष अदालत ने एमएमटीसी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में 2009 में बढ़ी हुई दरों पर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से कोयले के आयात में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। विशेष अदालत ने एमएमटीसी की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है।
बता दें कि मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की थी। जिसकी अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रारंभिक जांच दर्ज करके जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी का पहला कदम है कि क्या प्रथम दृष्टया आरोपों में एफआईआर या नियमित मामले के माध्यम से पूर्ण जांच की आवश्यकता के लिए पर्याप्त सामग्री है।
मामले में पीएसयू की याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के पास है।
यह मामला एमएमटीसी और एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल प्राइवेट लिमिटेड के बीच ताजा खनन और धुले हुए खाना पकाने के कोयले की खरीद के लिए 7 मार्च, 2007 को हस्ताक्षरित दीर्घकालिक समझौते से संबंधित है।याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि एमएमटीसी अधिकारियों ने 1 जुलाई, 2008 से 30 जुलाई, 2009 के बीच पांचवीं डिलीवरी अवधि के लिए 300 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर प्रस्तावित और स्वीकृत की, जबकि उन्हें पूरी जानकारी थी कि लेहमैन ब्रदर्स के पतन के बाद खाना पकाने के कोयले की कीमत में भारी गिरावट आई है।