परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, अब बिना हेलमेट पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल; पढ़ें आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों और मौतों को कम करने के लिए सख्त नियम अपनाने के निर्देश जारी किए गए। इसमें हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की नीति प्रस्तावित की है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आठ जनवरी को एक पत्र जारी किया। इसमें पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि वह बिना हेलमेट पेट्रोल न दें। या फिर उनके साथ बैठे युवक ने हेलमेट न लगाया हो। सभी जिलों के जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को यह पत्र भेजा गया। इसे तत्काल लागू करने के लिए कहा गया।

हर साल 25-26 हजार लोगों की जान जाती है
परिवहन आयुक्त की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी निर्देशों को भी बताया गया। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण 25-26 हजार लोगों की जान जाती है। इसमें कहा कि हेलमेट न पहनने से काफी मौतें होती हैं। इस नीति का उद्देश्य लोगों की जान बचाना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए
परिवहन आयुक्त ने कहा कि यह पहल 2019 में गौतमबुद्ध नगर में पहले भी शुरू की गई थी। लेकिन, इसे छिटपुट रूप से ही लागू किया गया था। अब इसे सभी जिलों में सख्ती से लागू करना है। परिवहन आयुक्त ने कहा कि ‘सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

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