Gyanvapi Masjid Case: केस को लेकर चल रही सुनवाई पर आया फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी केस की मेरिट को लेकर चल रही सुनवाई पर फैसला आ गया है।कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है.
हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी.मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है. अदालत के फैसले से पहले ज्ञानवापी परिसर और धाम क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर चार (बांसफाटक) पर कमांडों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में ब्रज वाहन के साथ ही पुलिस और पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है।
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है. मदनपुरा, बजरडीहा, रेवड़ी तालाब, धरहरा, नई सड़क, दालमंडी, शिवाला समेत अन्य इलाकों में पुलिस टीम लगातर गश्त कर रही है।