सपा विधायक अनिल कुमार चुनाव आचार संहिता मामले में दोषी करार, सुनाई गई ये सजा
मुजफ्फरनगर की स्थानीय विशेष अदालत ने पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अनिल कुमार को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया और उन्हें 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने शिकायत की थी कि 16 मई, 2017 को यहां के सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अनिल कुमार ने निषेध आदेशों का उल्लंघन किया था।
विशेष अदालत ने विधायक को उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है। अदालत ने बाद में 20,000-20,000 रुपये के दो मुचलका जमा करने पर अनिल कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया।