कोरोना को बढ़ता देख पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लोगों को करना होगा…

कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता देख पंजाब में भगवंत मान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा।

राज्य के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब फेस मास्क पहनना जरूरी है। खासकर बंद जगहों पर मास्क पहनना बहुत आवश्यक है।

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, टैक्सी में लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मास्क पहनना होगा। स्कूलों में स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल के दूसरे स्टाफ को भी मास्क लगाना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि क्लासरूम में हर किसी को मास्क लगाना पड़ेगा। वहीं, ऑफिस या इनडोर गेम्स वाली जगहों पर भी लोग मास्क लगाएं।

बता दें कि देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,380 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,49,974 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई। भारत में संक्रमण से 56 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,22,062 हो गई है।

वहीं, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.03 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,093 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 प्रतिशत है। संक्रमण की दैनिक दर 0.53 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.43 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 4,25,14,479 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है।

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