न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक केस में 168 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने पुलिस को दी अनुमति

मुंबई: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कथित गबन के मामले में पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को कुर्की की मंजूरी दे दी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत शहर में यह पहली ऐसी कार्रवाई होगी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को मजिस्ट्रेट अदालत से मंजूरी मिलने के बाद कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी के अनुसार, जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें चारकोप में 150 करोड़ रुपये की एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना को गिरफ्तार आरोपियों में से एक बिल्डर धर्मेश पौन द्वारा विकसित किया जा रहा है।

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