2023 से टीवी चैनलों के लिए 30 मिनट तक ‘देशहित’ का कंटेंट टेलीकास्ट करना हुआ जरूरी

गले साल से भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक ‘देशहित’ का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा. ऐसी संभावना है कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए 1 जनवरी 2023 से यह जरूरी हो जाएगा कि वे हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें.

अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश 2022′ को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत चैनलों के लिए रोजाना आधे घंटे तक देशहित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट करना अनिवार्य किया गया है.

सरकार ने 9 नवंबर को दिशानिर्देश जारी किया था. उस दिन पूरे देश में दिशानिर्देश के प्रभावी होने के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अधिकारियों ने यह कहा कि चैनलों को देशहित से जुड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए वक्त दिया जाएगा

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