एचयूएल को आयकर विभाग ने 962 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा, हॉर्लिक्स के अधिग्रहण से जुड़ा मामला

हिंदुस्तान यूनिलीवर को आयकर विभाग से 962.75 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। इसमें 329.33 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है। एफएमसीजी कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंजों को जानकारी दी। यह नोटिस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) समूह से इंडिया हेल्थ फूड ड्रिंक (एचएफडी) के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के अधिग्रहण के लिए किए गए खर्च 3,045 करोड़ रुपये के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) न काटने से संबंधित है।

एचयूएल ने जीएसके से 3,045 करोड़ रुपये में हॉर्लिक्स ब्रांड का अधिग्रहण किया है। इस विलय के जरिए बूस्ट, माल्टोवा और वीवा जैसे अन्य जीएसकेसीएच ब्रांड भी एचयूएल के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए। भारी मांग के बावजूद, कंपनी ने संकेत दिया है कि उसे इस स्तर पर किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है।
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एचयूएल ने कहा, “कंपनी के पास कर न रोके जाने के मामले में मजबूत मामला है, जो उपलब्ध न्यायिक उदाहरणों पर आधारित है, जिसमें माना गया है कि अमूर्त संपत्ति का स्थान अमूर्त संपत्ति के मालिक के स्थान से जुड़ा हुआ है और इसलिए, ऐसी अमूर्त संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय भारत में कर के अधीन नहीं है।”

मांग के जवाब में, FMCG प्रमुख ने भारतीय कानून के अनुसार सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए, आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।

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