ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज, ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग कराने की उठी मांग
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज वाराणसी ए.के विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई।जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी।याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है.
अंजुमन इंतजामिया ने आवेदन देकर सुनवाई के लिए आठ हफ्ते की मोहलत मांगी थी। वह अब भी इसी मांग पर अड़ा है। गुरुवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की।ज्ञानवापी मामले में यह याचिका ऐसे वक्त पर दाखिल की गई है. जब महिलाओं की श्रृंगार गौरी की पूजा मांगने वाली याचिका पर जिला कोर्ट में गुरुवार से सुनवाई शुरू होनी है.
इससे पहले जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 12 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना था.हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया।