इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही फरार हुए इमरान खान, भड़काऊ भाषण देने का लगा था आरोप

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन दिनों की ट्रांजिट जमानत दे दी।पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उनपर एंटी टैरेरिज्म एक्ट यानी ATA के तहत मामला दर्ज हुआ है।

खबर है कि गिरफ्तारी की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान अपने घर पर नहीं हैं। इधर, उनकी पार्टी के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं से सड़क पर प्रदर्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उनके खिलाफ इस्लामाबाद सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद ने शिकायत दर्ज कराई थी।

इमरान खान इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज, कई अफसरों और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की।

इसे सरकार ने भड़काऊ भाषण माना है। आरोप है कि इसके जरिए इमरान खान देश की जनता को सरकार, कोर्ट और सेना के खिलाफ भड़काना चाहते थे। देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे।

 

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