आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई , जानिए क्या निकाल पाएंगे जेल से बाहर

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वकील सतीश मानशिंदे के साथ पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन का पक्ष रखेंगे। सीनियर वकील अमित देसाई भी हाईकोर्ट में आर्यन का पक्ष रखने के लिए हैं। रोहतगी सोमवार को मुंबई पहुंचे हैं। वह केस को लीड कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नितिन साम्ब्रे कर रहे हैं। आर्यन खान के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि शुक्रवार के बाद दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान समेत अन्य सभी आरोपियों की जमानत का हाईकोर्ट में विरोध करेगी। देखना होगा कि आखिर आर्यन खान मंगलवार को जेल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। अगर आज उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोर्ट 29 अक्टूबर, शुक्रवार तक खुला है। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। फिर दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि शनिवार को कोर्ट में केस की फाइलिंग तो होती है लेकिन सुनवाई का फैसला जज लें तो हो सकता है।

दूसरी ओर अब इस मामले में एनसीबी पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वनखेड़े सोमवार की रात को दिल्ली पहुंचे हैं। वानखेड़े पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए उगाही का आरोप है। ऐसी सुगबुगाहट थी कि एनसीबी की ओर से उन्हें तलब किया गया है लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इससे इनकार किया। वानखेड़े ने बताया कि वह दिल्ली किसी काम से पहुंचे हैं।

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