कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली मे पाबंदियां लागू, बाजार से लेकर मॉल तक सब…

कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली पहले चरण की पाबंदियों की ओर बढ़ रही है। बीते दो दिनों में दिल्ली में संक्रमण दर दोगुनी बढ़कर 0.43 फीसदी तक पहुंच गई है।

अगर अगले दो दिन यही स्थिति रही और संक्रमण दर 0.5 फीसदी तक पहुंच गई तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (रात 10 से सुबह 5 बजे तक) लागू होगा, बाजार से लेकर मॉल तक सम-विषम के आधार पर रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। इसके साथ ही मेट्रो भी अपनी 50 फीसदी की क्षमता से ही चलेगी।

दिल्ली सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पाबंदियां लागू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (ग्रैप) तैयार किया है। ग्रैप में पाबंदियां कोरोना संक्रमण दर, सक्रिय मरीजों की संख्या और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई है।

इसे डीडीएमए पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ग्रैप का पहला चरण लगातार दो दिन संक्रमण दर 0.5 फीसदी आने पर लागू हो जाएगा। दो दिन से जिस तरह संक्रमण के साथ दिल्लीवालों की लापरवाही बढ़ रही है, उससे लगता है कि हम पाबंदियों से अब ज्यादा दूर नहीं हैं।

ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम के तहत पहला येलो अलर्ट है। इसके लिए तीन शर्तें हैं, पहला लगातार दो दिन 0.5 फीसदी की संक्रमण दर या 7 दिन में 1500 केस या फिर 500 मरीजों का एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होना।

इसी तरह कुल चार अलर्ट अंबर, ऑरेंज और आखिरी रेड अलर्ट है, जिसमें संक्रमण दर पांच फीसदी होने या 7 दिन में 16000 केस या फिर 3000 लोगों का एक सप्ताह में ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होना शामिल है। चौथे चरण में लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी।

बाजारों, जहां सबसे अधिक संक्रमण फैलने का खतरा होता है, वहां पहले अलर्ट पर ही पर सम-विषम के तहत दुकानें खुलेंगी। वहीं आखिरी यानी चौथे अलर्ट पर जाते-जाते दिल्ली में लगभग सभी बाजार, मॉल, ऑफिस से लेकर औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी। सिर्फ जरूरी सेवा और स्टैंड अलोन की दुकानें, ऐसे निर्माण स्थल जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी, वहीं खुले रहेंगे।

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