‘स्थायी व संविदा कर्मियों में मातृत्व अवकाश को लेकर भेदभाव स्वीकार्य नहीं’, हाईकोर्ट ने यह कहा
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि महिला के प्रसव और मातृत्व अवकाश के अधिकार के सवाल पर नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। 16 अगस्त, 2011 से तीन साल की अवधि के लिए आरबीआई में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त की गई याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने 180 दिनों के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अनुमति देने में शीर्ष बैंक की विफलता पर सवाल उठाया था।
न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने सोमवार को पारित अपने फैसले में कहा कि महिला के बच्चे के जन्म और मातृत्व अवकाश के अधिकार के सवाल पर, बैंक के नियमित और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने लीड बैंक को निर्देश दिया कि वह उसे उस अवधि के लिए वेतन के साथ छुट्टी के रूप में मुआवजा दे, जिसके लिए उसे इनकार कर दिया गया था।
यह देखते हुए कि आरबीआई आमतौर पर अपने कर्मचारियों को अपने मास्टर सर्कुलर के अनुसार मातृत्व लाभ प्रदान करता है, न्यायाधीश ने कहा, “याचिकाकर्ता को इस तरह के लाभों का विस्तार न करना, मेरे विचार में, भेदभावपूर्ण कार्य है क्योंकि इसका उद्देश्य एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाना है जिसकी अनुमति नहीं है।”
कोर्ट ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण कृत्य है और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत एक अपराध है