कोर्ट ने नवाब मलिक की हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ाई, पढ़े पूरी खबर

दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने की इजाजत दी है।

दरअसल, मलिक के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी पीठ में दर्द है। लिहाजा उन्हें बेड पर सोने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही मलिक ने घर का खाना खाने की भी इजाजत मांगी है, जिस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई।

नवाब मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर गिरफ्तार किया था। मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

वहीं, बीते बुधवार को नवाब मलिक के बेटे ने उनके पिता को जमानत पर छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति की ओर से तीन करोड़ रुपये की मांग करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंत्री के बेटे आमिर मलिक की शिकायत के बाद वी बी नगर पुलिस ने बुधवार देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के सभी विभागों को पार्टी के अन्य मंत्रियों में बांटने का निर्णय है। इस निर्णय के साथ ही शिवसेना नीत महा विकास आघाडी सरकार में मलिक में पास कोई विभाग नहीं बचेगा। एनसीपी ने मलिक से इस्तीफा नहीं देने को कहने का भी निर्णय लिया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मलिक के इस्तीफे की मांग की है। राज्य सरकार में मलिक के पास कौशल विकास और अल्पसंख्यक मामलों का विभाग था। वह परभणी और गोंदिया जिले के पालक (गार्डियन) मंत्री भी हैं।

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