बसपा नेता हाजी याकूब की बढ़ी मुश्किलें , जारी हुआ गैर जमानती वारंट
बसपा नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, उनके दोनों बेटों और पत्नी के गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किए हैं। हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री में अवैध रूप से मीट पैकिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना पर दबिश देकर फैक्ट्री सील की गई थी।
इस मामले में हाजी याकूब और उनके परिवार समेत 14 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, दूसरी ओर हाजी याकूब पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे का प्रयास कर रहा है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दो सीओ और आठ दरोगा की टीम लगाई गई है। साथ ही पुलिस ने हाजी याकूब, दोनों बेटों और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
शुक्रवार को एसीजेएम-5 ने हाजी याकूब, बेटे फिरोज, इमरान और पत्नी शमजिदा के गैर जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन घर छोड़कर याकूब परिवार फरार है। सूत्रों की मानें तो हाजी याकूब का परिवार शहर छोड़ चुका है। पुलिस अब रिश्तेदारों की जानकारी करने में जुटी है।
हाजी याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड पर खरखौदा इलाके में मीट फैक्ट्री है। वर्ष 2017 में इसे सील किया गया था। 31 मार्च को फैक्ट्री में पुलिस-प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो वहां अवैध रूप से मीट पैकिंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से 10 लोगों को पकड़ा था। इसके बाद हाजी याकूब, उनके दोनों बेटों इमरान व फिरोज और पत्नी समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
हाजी याकूब कुरेशी की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी तेज हो गई है। मीट फैक्ट्री को लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण ने पूर्व मंत्री के सराय बहलीम स्थित आवास पर नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक भूउपयोग पर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है।
15 दिन का में संतोषजनक जवाब ना मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरठ विकास प्राधिकरण पूर्व में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके विधिक राय मांगी थी। कोर्ट की ओर से विधिक राय के साथ जानकारी दी गई जिसके बाद एमडीए ने नोटिस जारी कर दिया।