दिल्ली मेट्रो से हटे सभी प्रतिबंध , यात्री कर सकते है ये काम

कोविड संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए सभी प्रतिबंधों में ढील देने के साथ ही दिल्ली मेट्रो ने सोमवार से ट्रेन में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दे दी है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सोमवार से सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि दो हजार रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी जाए और दिल्ली के स्कूलों में एक अप्रैल से नियमित कक्षाएं बहाल कर दी जाएं। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए।

दिल्ली मेट्रो ने कहा कि कोविड प्रबंधन पर डीडीएमए द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के मद्देनजर सोमवार से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं संशोधित नियमों के अनुसार होंगी। यात्री अब मेट्रो में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा कर सकेंगे और पूरे दिन मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खुले रहेंगे।

इसमें कहा गया है कि यात्रियों को बिना किसी प्रतिबंध के मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति होगी, यानी वे खड़े और बैठे दोनों तरीके से यात्रा कर सकते हैं। दिनभर यात्रियों के प्रवेश की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खुले रहेंगे। डीएमआरसी ने कहा कि सीमित संख्या में फाटकों के माध्यम से यात्रियों के प्रवेश का नियमन सोमवार से समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी और बाकी सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए कोविड-उपयुक्त व्यवहार (यानी फेस मास्क या कवर पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आदि) का पालन करते रहें।

वहीं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में निजी वाहनों में एकसाथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया।

आदेश में कहा गया है, ”… खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनना अपराध बनाया गया है, इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एकसाथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने गत दो फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।

Related Articles

Back to top button