सामान्य पासपोर्ट से काम चलाएंगे राहुल गांधी, सांसदी जाते ही लौटाना पड़ा था राजनयिक पासपोर्ट

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें तक नया सामान्य पासपोर्ट मिल जाएगा।  दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी को 10 साल के बजाय तीन साल के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाने के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी किया था।

कि आगामी 4 जून को वह न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।

दिल्ली की एक अदालत में राहुल की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने राहुल की वकील से कहा, “मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए।”  राहुल ने दस साल की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र का अनुरोध किया था।

 

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