रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में गर्मियों की छुट्टी के बाद SC करेगा सुनवाई, देखें बड़ी खबर

श्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में राज्य सरकार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की जांच एनआईए को सौंपने की हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बंगाल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को गर्मियों की छुट्टी तक टाल दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुनवाई में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश में चंदन नगर हिंसा की सिर्फ एक एफआईआर का उल्लेख किया है।

जब तक देश की संप्रभुता और सुरक्षा प्रभावित न हो, तब तक एनआईए को हिंसा की जांच नहीं सौंपनी चाहिए। पीठ ने दलीलों के बाद कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हम अदालत के फैसले का तिरस्कार करें।

पश्चिम बंगाल सरकार ने एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के आदेश का विरोध किया था। विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंसा में किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ था।

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