दिल्ली दंगा मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं को किया गया खारिज
उच्चतम न्यायालय ने 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत दिए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिकाओं में संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दिए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 जून 2021 के फैसलों को चुनौती दी थी।
पीठ ने कहा, ”विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।” लोगों के खिलाफ कड़े आतंक रोधी कानून तथा गैर कानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ये दंगे तब हुए थे जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय राजधानी में थे। पुलिस ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में कहा था कि उच्च न्यायालय की व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी।