शिष्या को हवस का शिकार बनाने वाले आसाराम को मिली उम्रकैद की सजा

जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और उम्रकैद की सजा हो गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने स्वयंभू संत आसाराम को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अहमदाबाद के आश्रम में शिष्या को हवस का शिकार बनाने वाले आसाराम को सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने आस्था की आड़ में अस्मत लूटने वाले आसाराम को सजा सुनाई।

आसाराम बापू के खिलाफ 2013 में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आसाराम को दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, बल प्रयोग समेत कई अपराधों का दोषी पाया। आसाराम की पत्नी और बेटी समेत 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

जोधपुर की एक अन्य पीड़िता के सामने आने के बाद उसने पुलिस को साथ हुए जुल्म के बारे में शिकायत दी। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया कि आसाराम बापू ‘आदतन अपराधी’ है।

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