गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को मादक पदार्थ से जुड़े मामले में मिली राहत, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

पाकिस्तान की एक अदालत ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को मादक पदार्थ से जुड़े मामले में  बरी कर दिया।  पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। सनाउल्लाह को जुलाई 2019 में मादक पदार्थ रोधी बल (एएनएफ) लाहौर की टीम ने राजमार्ग पर रवि टॉल प्लाज़ा के पास से गिरफ्तार किया था।

लाहौर उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2019 को उन्हें ज़मानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान शनिवार को एएनएफ के सहायक निदेशक इम्तियाज़ अहमद और निरीक्षक एहसान आज़म ने सनाउल्लाह के खिलाफ आरोपों को खारिज किया और उन्हें ‘गलत’ बताया।

67 वर्षीय सनाउल्लाह और पांच अन्य सह-आरोपियों ने मादक पदार्थों की कथित तस्करी के मामले में बरी करने के लिए याचिका दायर की थी और दावा किया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मंत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि यह राजनीतिक उत्पीड़न का मामला था।

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