महाराष्ट्र के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI ने किया कैंसिल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।आरबीआई ने यह भी कहा है कि लक्ष्मी सहकारी बैंक ने कायदे-कानूनों का ठीक से पालन नहीं किया. लिहाजा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
आरबीआई ने कार्रवाई के बाद एक बयान जारी किया. बयान में कहा गया, महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड को बैंकिंग बिजनेस चलाने से रोक दिया गया है.महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड को बैंकिंग बिजनेस चलाने से रोक दिया गया है।
इस रोक में ग्राहकों से डिपॉजिट लेने या रीपेमेंट भी शामिल है। बैंकिंग एक्ट, 1949 के तहत लक्ष्मी सहकारी बैंक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है।DICGC Act के तहत मूलधन और ब्याज की राशि जोड़कर ग्राहक को 5 लाख रुपये तक दिए जाते हैं.
मान लें किसी ग्राहक के खाते में मूलधन 4,95,000 रुपये है और उस पर ब्याज के रूप में 4,000 रुपये की कमाई हुई है, तो बैंक डूबने पर ग्राहक को 4,99,000 रुपये मिलेंगेइस रोक में ग्राहकों से डिपॉजिट लेने या रीपेमेंट भी शामिल है. बैंकिंग एक्ट, 1949 के तहत लक्ष्मी सहकारी बैंक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है.