लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को अग्रिम जमानत देने से किया साफ़ इंकार, ये है पूरा मामला

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।इस केस में अब्बास अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई थी.

हाल ही में एक स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था. अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी बाहुबली नेता हैं.न्यायालय ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से को असलहे व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए।

मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित है. अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ ही पंजाब और राजस्थान में भी धरपकड़ की कोशिश की.

एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास को फरार घोषित करने के साथ ही आईपीसी की धारा 82 की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई के लिये 26 सितम्बर की तारीख तय की है।

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