कर्नाटक में नमाज के समय हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी, सरकार ने पुलिस को दिया ये निर्देश
कर्नाटक में मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर परिसर में स्टॉल लगाने के खिलाफ और उसके बाद हलाल मांस विरोधी अभियान चलाने के कुछ दिनों बाद, बजरंग दल और श्री राम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी संगठन अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ हिंदू समूह अजान के दौरान ‘ओम नमः शिवाय’, ‘जय श्री राम’, ‘हनुमान चालीसा’ के पाठ और अन्य भक्ति प्रार्थनाओं को बजाने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है।
भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने से ही इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुदाय लंबे समय से नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की परंपरा का पालन कर रहा है, लेकिन यह छात्रों, बच्चों और मरीजों को परेशान कर रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने कहा, “यह हमारे लिए ‘हनुमान चालीसा’ को जोर से बजाने की प्रतियोगिता नहीं है। मुझे आपके (मुसलमानों) नमाज अदा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मंदिरों और चर्चों में भी इसी तरह लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रार्थना की जाती है, तो इससे समुदायों के बीच संघर्ष होगा।”
ईश्वरप्पा के कैबिनेट सहयोगी सी एन अश्वथ नारायण ने कहा कि सरकार अजान के संबंध में कोई नया कानून नहीं लाई है। उन्होंने कहा, “हम कानूनों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। हम किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।”
बजरंग दल के सदस्य भरत शेट्टी ने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान बेंगलुरु के अंजनेय मंदिर में शुरू होगा और बाद में पूरे राज्य में चलाया जाएगा। प्रमोद मुतालिक के नेतृत्व वाली श्री राम सेना ने कहा कि उसने सुबह 5 बजे लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अधिकारियों को एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, लेकिन बेलगावी जिले के तहसीलदार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा, “हम उनकी प्रार्थना का विरोध नहीं करते। लेकिन हम लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करते हैं। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हर सुबह भजन बजाएंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाया है।