त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश, कहा – गलियों में मीट की ओपन सेल पर लगाई जाए रोक

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और गलियों में मीट की ओपल सेल पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि स्लॉटर हाउस को लेकर राज्य एक विस्तृत योजना तैयार करें।

चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि छह महीने के अंदर इसका पालन किया जाए।

ऐडवोकेट अंकन तिलक पॉल ने इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, ‘इस बात पर ज्यादा ध्यान देना है कि जिनको लाइसेंस दिया गया है वहां भी हाइजीन के साथ समझौता न किया जाए। गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर मीट बेचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।’ कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि मीट की बिक्री स्लॉटर हाउस या फिर खास जगह पर होनी चाहिए। जब तक ये जगहें सुनिश्चित नहीं हो जाती नगर निगम मीट बिक्री के लिए जगह उपलब्ध करवाए।

कोर्ट ने अगरतला नगर निगम से कहा है कि अगर आदेशों का कोई उल्लंघन करता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाए। एएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. शैलेश कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि 21 फरवरी को एक स्लॉटरहाउस के निर्माण के लिए टेंडर दिया गया है। उम्मीद है कि 18 महीने में इसका निर्माण पूरा हो जायेगा। इस बीच 139 लोगों को मीट बेचने का लाइसेंस दिया गया है।

एएमसी की मदद करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिए गए हैं। एएमसी से अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को कहा गया है जिससे की प्रदूषित पानी नदियों में न जा सके। पुलिस भी इन नियमों को लागू करने में एएमसी की मदद करेगी।

Related Articles

Back to top button