सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, कपिल सिब्बल बोले ऐसा…
कर्नाटक में खड़ा हुआ हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। SC ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट से खुद को स्थानांतरित करने को लेकर दायर याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला अभी उच्च न्यायालय मामले के पास है। एचसी को सुनवाई जारी रखने और फैसला करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मामले को स्थानांतरित करने और सुप्रीम कोर्ट में नौ-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनवाई की मांग रखी। सिब्बल ने कहा कि ‘समस्या यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव किया जा रहा है। यह पूरे देश में फैल रहा है।’ सिब्बल के यह कहे जाने के बाद कि वह कोई आदेश नहीं चाहते हैं और केवल याचिका को सूचीबद्ध करना चाहते हैं, सीजेआई ने कहा, “हम देखेंगे।”
राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं।
इससे पहले, इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीक्षित की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया था।
हिजाब विवाद को लेकर तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को तीन दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में बुधवार को शांति रही।
सूत्रों ने कहा कि उनमें से ज्यादातर पठन-पाठन के ऑनलाइन मोड में लौट आए। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, “मैं प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, राज्य के गृह मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, ताकि जो कुछ भी हुआ उस पर संक्षेप में चर्चा की जा सके। सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाने पर आज शाम को निर्णय लिया जाएगा।”