एमसी कोर्ट ने मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को दो महीनों में गिराने के दिए आदेश
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में इस पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए हैं। दो माह के भीतर यह अवैध निर्माण गिराना होगा। मस्जिद कमेटी खुद इस अवैध निर्माण को तोड़ेगी। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि अभी उन्हें विस्तृत आदेशों का इंतजार है। लेकिन इस मामले में कोर्ट से जो आदेश आए हैं, उन्हें मंजूर हैं। कहा कि कमेटी या वक्फ बोर्ड इन आदेशों को चुनौती नहीं देंगे। पैसा जुटाकर अब अवैध मंजिलों को तोड़ा जाएगा। मस्जिद के बाकि हिस्से को लेकर 21 दिसंबर को होने वाली आगामी सुनवाई में फैसला लिया जाएगा।
संजौली के स्थानीय लोगों ने पिछली सुनवाई में आयुक्त कोर्ट में इस मामले में पार्टी बनाए जाने को लेकर आवेदन किया था। लोगों का कहना था कि यह मामला पिछले 15 साल से नगर निगम कोर्ट में लटक रहा है। स्थानीय लोग इस मामले में पार्टी बनकर कुछ जरूरी तथ्य देना चाहते हैं, जिससे इस मामले पर फैसला लेना आसान होगा। शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करीब डेढ़ घंटे तक स्थानीय लोगों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाए जाने का विरोध किया गया। नगर निगम ने भी अपना पक्ष रखा और इस मामले में संजौली के लोगों को तीसरी पार्टी के तौर पर शामिल नहीं करने का पक्ष रखा।